दून ऑनलाइन: कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए दून जनपद क्षेत्र अंतर्गत समस्त क्षेत्रों मे साप्ताहिक बंदी हेतु प्रशासन ने कमर कस ली हैl
कोविड-19 संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियो को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत साप्ताहिक बन्दी का कड़ाई से पालन करवाने तथा नगर निगम देहरादून एवं ऋषिकेश सहित समस्त नगर पालिका परिषदों को अपने-अपने क्षेत्रों में निर्धारित साप्ताहिक बन्दी दिवस में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान के साथ ही सेनिटाईजेशन करने के निर्देश दिएl
साप्ताहिक बंदी के दौरान इन चीजों पर रहेगी छूूट:-
ऐसे वैवाहिक समारोह जो पूर्व में निर्धारित किए गए हैं तथा जिसको सम्पादित करने के लिए पूर्व अनुमति ली गई है ऐसे वैवाहिक समारोह के आयोजन में साप्ताहिक बन्दी के अन्तर्गत छूट होगी। इसके अतिरिक्त होम डिलिविरी के माध्यम से क्रय-विक्रय की जाने वाली सामग्री-सामान के सम्बन्ध में भी साप्ताहिक बन्दी के अन्तर्गत छूट रहेगी।
पेट्रोलपंप,गैस एजैंसियां,मेडिकल स्टोर,फलों सब्जियों की दुकाने,डेयरी,मीट विक्रेता(जिनके पास वैध लाइसेंस है), हेयर सैलून को इन नियमों से छूट दी गई हैl
जिलाधिकारी ने नगर मजिस्टेट सहित समस्त उप जिलाधिकारियों को उपरोक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित साप्ताहिक बन्दी का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।

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